https://ift.tt/34eRcyf

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि स्टूडेंट्स को 30 दिनों के अंदर ऑनलाइन क्लासेस के लिए आवश्यक बुनियादी इंफ्रास्ट्रचर, स्टेशनरी, किताबें, और अन्य उपकरण प्रदान करने का निर्देश दिया। मामले में सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बैंच ने आदेश दिया कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक संख्या में शिक्षक भी उपलब्ध कराए जाएं।
ऑनलाइन क्लास से वंचित कई बच्चे
शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक संख्या में शिक्षक भी उपलब्ध कराए जाएं। दरअसल, ऐसे कई राज्य हैं, जहां बाल देखभाल संस्थानों सहित अन्य सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का संचालन नहीं हो पा रहा है। इसका बड़ा कारण संसाधनों की कमी भी है।
कई स्कूलों और बाल देखभाल संस्थानों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, अब इन संस्थानों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने से छात्रों को काफी लाभ मिलेगा।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/34eRcyf
https://ift.tt/3mk0Tlf
No comments: